फोर-व्हीलर मालिकों को अब नहीं मिलेगा 'मुफ्त' का राशन, आदेश जारी
फिरोज खान राजस्थान
फोर-व्हीलर मालिकों को अब नहीं मिलेगा 'मुफ्त' का राशन, आदेश जारी
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मिलने वाले मुफ्त राशन को लेकर आदेश जारी किया है।
चौपहिया वाहन
मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर एनएफएसए में लम्बित आवेदनों के त्वरित निस्तारण, बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की कवायद शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए राजस्थान में जिला कलक्टर व जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ट्रेक्टर व वाणिज्य वाहनों को छोड़ अन्य चौपहिया वाहन मालिकों को 'अपात्र' की श्रेणी में रखा है। सावंत ने परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा से राज्य के फेर-व्हीलर वाहन मालिकों के नाम व उनके आधार नंबर की सूची मांगी है। जिसके जरिये ऐसे लोगों के नाम एनएफएसए से हटाए जा सकें।