तहसील में 1 सरपंच सहित 44 ग्राम पंचायत सदस्यों का अपात्र घोषित

Thu 06-Mar-2025,01:09 AM IST -07:00
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प्रतिनिधी गुलशन बनोठे सालेकसा

सालेकसा-सालेकसा तहसील अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और परंपरागत रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र और सत्यापन का विनीयमन अधिनियम 2000(200) महाराष्ट्र 23 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सत्यापन समिति द्वारा वैद्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है परंतु अनुविभाग के पत्रांक 3 के अनुसार माह दिसंबर 2022 में ग्राम पंचायत एवं उपचुनाव में निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा जाती वैधता प्रमाण पत्र निर्वाचित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सालेकसा को निर्देशित किया गया तथा सालेकसा तालुका में दिसंबर 2022 के ग्राम पंचायत और उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य सरपंच द्वारा अवैध जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना था किंतु निर्धारित अवधि के भीतर जाति प्रमाणपत्र जमा नही किया गया, तथा जाति प्रमाणपत्र जमा करने में चुक करने वाले व्यक्तियों को दिनांक 9- 10 -24 और 27-01-25 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी प्राप्त किया गया था, जिससे निर्वाचित सदस्य, सरपंच निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं करने के कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 10 सी.के. तहत अयोग्य ठहराया गया है. जिससे माह दिसंबर 2022 में सालेकसा तालुका में आरक्षित श्रेणी के 44 सदस्यों तथा एक सरपंच सहित कुल 45 सदस्यों का ग्राम पंचायत सदस्यता और ग्राम पंचायत को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है. जिसमें टोयागोंदी,जमाकुडो, दरेकसा, बिजेपार, पांढरवानी,लोहारा,गोरे, पिपरिया, कोसमतर्रा, पाथरी,तिरखेड़ी, बोदलबोडी, गिरोला,धानोली,झालिया,नानव्हा,ब्राम्हणी,कडोतीटोला, आदि ग्राम पंचायत का समावेश है. जिसमें अपात्रता में दरेकसा की सरपंच जमुना प्रकाश मरकाम तथा लोहार और गोरे उपसरपंच सहित अन्य सदस्यों को अपात्र घोषित किया गया है. इस आदेश की वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है,तो कुछ लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. अपात्र घोषित किए गए सदस्य अपील के लिए जिलाअधिकारी कार्यालय में दौड़ लगा रहे हैं तो वहीं अन्य अपनी-अपनी सीट बचाने के लिए अपने अपने राजनीतिक नेताओं से संपर्क करने में जुट गए हैं.